राज्य चुनाव आयोग ने आदेश जारी करते हुए कहा हैं की इस बार के पंचायत चुनाव में वर्तमान मुखिया के घर के सौ मीटर के अंदर मतदान केंद्र नहीं बनाया जायेगा। इसको लेकर राज्य चुनाव आयोग ने बूथों के गठन की भी मंजूरी दी हैं।
आयोग ने कहा है की किसी थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिर या धार्मिक स्थानों पर भी बूथ का गठन नहीं किया जायेगा। साथ ही साथ किसी व्यक्ति के निजी परिसर में भी बूथ नहीं बनाये जाएंगे। इसको लेकर आयोग ने तैयारी भी शुरू कर दी हैं।
बता दें की बिहार में इस बार के पंचायत चुनाव में कई नए मतदान केंद्र देखने को मिल सकते हैं और कुछ मतदान केंद्रों में परिवर्तन भी हो सकता हैं। राज्य चुनाव आयोग सभी मतदान केंद्रों की सूची 02 मार्च 2021 तक जारी कर देगा।

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