खबर के मुताबिक यह बहाली साल 2016 में बिहार बीपीएससी के द्वारा सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में 478 लेक्चररों की भर्ती को लेकर निकाला गया था। इसमें विकलांग छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए 38 समवेशित शिक्षा के पद रखे गए थे।
बता दें की इसमें योग्य उम्मीदवारों की भर्ती नहीं की गई थी। यहां तक कि बीपीएससी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में कोई बदलाव भी नहीं किया। कोर्ट ने इस सन्दर्भ में सरकार से कई बार सवाल पूछे। लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया हैं।
पटना हाईकोर्ट ने सरकार को इसपर अपना जवाब देने के लिए मौका भी दिया। लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। आपको बता दें की इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने इस बहाली को रद्द करने का फैसला सुनाया हैं।

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