खबर के अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत हर पंचायतों से सात लाभुकों को इसका लाभ दिया जाना है। अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप बिहार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें।
बता दें की हर पंचायत में सात में से चार लाभुक अनुसूचित जाति व जनजाति के तथा तीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को दिया जाना है। इस योजना के तहत लाभार्थी 3 से 4 पहियों तक का वाहन 50 फीसदी की सब्सिडी पर खरीद सकते हैं।
आवेदन के लिए वेबसाइट लिंक : http://transport.bih.nic.in/
बता दें की इस योजना के तहत ग्रामीण लोगो को 3 या 4 पहिया वाहन खरीदने के लिए सरकार द्वारा 50 % की सब्सिडी आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी आप बिहार परिवहन विभाग की वेबसाइट से प्राप्त करें।

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