ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सुखार, ओलाव्रिस्टी इत्यादि के कारण फसलों की बर्बादी होने पर सरकार पैसा देती हैं। किसानों को 7500 रुपये प्रति हैक्टेयर 20 % तक क्षती होने पर मिलता हैं। जबकि 10000 रुपये प्रति हैक्टेयर 20 % तक फसलों की क्षती होने पर मिलता हैं।
बिहार में अगर आप धान, मक्का, सोयाबीन की खेती करने वाले हैं तो आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। क्यों की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 मई 2021 से शुरू हो गई हैं जो 31 जुलाई 2021 तक चलेगी। इस अवधि तक आप आवेदन को पूरा कर लें।
आवेदन के लिए वेबसाइट लिंक : https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/
आवेदन की तिथि : ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 18 मई 2021, जबकि अंतिम तिथि 31 मई 2021 तक निर्धारित हैं।
आवेदन के लिए दस्तावेज: आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, स्व-घोसना-पत्र (वार्ड सदस्य/ कृषि सलाहकार द्वारा सत्यापित ) और फोटो

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