बिहार राजस्व विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में जमीन खरीदारों को आम तौर पर स्टांप ड्यूटी के रूप में लेनदेन मूल्य का 6 प्रतिशत और पंजीकरण शुल्क के रूप में 2 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ता है। लोगों को इसी अनुसार जमीन लिखाई के चार्ज देने होते हैं।
वहीं अगर आप जमीन किसी महिला के नाम से खरीद रहे हैं और बेचने वाला पुरुष हैं तो आपको स्टाम्प शुल्क 5.7 प्रतिशत लगेगा। इसमें खरीदारों को स्टाम्प शुल्क पर छूट दिया जाता हैं। इसलिए अगर आप महिला के नाम जमीन लिखाते हैं तो आपको 1 प्रतिशत छूट मिलेगी।
उदहारण के तौर पर आपको बता दें की अगर आप 50 लाख रुपये की जमीन खरीद रहे हैं तो आपको स्टांप ड्यूटी के रूप में 3 लाख रुपये (6% पर) और पंजीकरण शुल्क के रूप में 1 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। इसके बाद आपकी जमीन लिखाएगी।
जमीन लिखाई से जुड़ी अधिक जानकारी आप बिहार भूमि या फिर बिहार राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर प्राप्त करें।

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