ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गई हैं। साथ ही साथ लीची, आम आदि फलों की पैकिंग की दुकाने तथा आरा मीलों को डीएम की अनुमति से खोली जा सकेगी।
बता दें की शहरी क्षेत्र में ये दुकाने रोज सुबह 6 बजे से 10 बजे और ग्रामीणों इलाकों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोला जायेगा। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं। इसका पालन सभी दुकानदारों को अनिवार्य रूप से करना होगा।
वहीं 1 जून 2021 तक बढ़ाये गए इस लॉकडाउन में किसी प्रकार के कोई बदलाव नहीं किये गए हैं। इस लॉकडाउन में पहले की तरह पाबंदियां लागू रहेगी। साथ ही साथ लोगों को कोरोना गाइडलाईन के सभी नियमों का पालन भी करना होगा।

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