बिहार में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, दिशा निर्देश हुआ जारी?
1 .बिहार सरकार ने महामारी कानून, 1897 के तहत राज्य में फैल रहे ब्लैक फंगस की बीमारी को एक महामारी घोषित किया हैं।
2 .बता दें की राज्य में किसी भी सरकारी या निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के संदिग्ध आते हैं तो उसकी सूचना तुरंत सिविल सर्जन के माध्यम से एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईएसडीपी), स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी।
3 .ब्लैक फंगस संबंधित जांच, इलाज एवं प्रबंधन के मामले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
4 .बिहार में अगर कोई संस्थान इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो ऐपिडमिक डिजीज एक्ट की धारा-3 के तहत दंडनीय अपराध होगा। उनपर सख्त कारवाई की जाएगी।
5 .मिली जानकारी के मुताबिक अधिसूचना जारी होने के दिन से पुरे एक साल तक ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया हैं।

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