बिहार में पिता की संपत्ति पर कौन-कौन कर सकता है दावा

न्यूज डेस्क: बिहार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पिता की पुश्तैनी सम्पति हैं। लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती हैं की पिता की पुश्तैनी सम्पति पर कौन-कौन से लोग दावा कर सकते हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से। 

बिहार में पिता की संपत्ति पर कौन-कौन कर सकता है दावा। 

1 .हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर का हिस्सा होता है। चाहें बेटी शादीशुदा हो, विधवा हो, अविवाहित हो या पति द्वारा छोड़ी गई हो। वो पिता की पैतृक सम्पति पर अपना दावा कर सकती हैं।

2 .बिहार में पिता की पुश्तैनी सम्पति पर उनके बेटों का जन्म से अधिकार मिल जाता हैं। इस अधिकार से कोई बंचित नहीं कर सकता हैं।

3 .पिता ने अगर खुद कमाई से कोई सम्पति खरीदी हैं तो उनके जीते जी उस सम्पति पर कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता हैं।

4 .बिना वसीहत के अगर पिता की मौत हो जाती हैं तो उस सम्पति पर उनकी पत्नी और उनके बेटा, बेटी अपना दावा कर सकती हैं।

5 .कानून के मुताबिक पिता की खुद खरीदी हुई संपत्ति वसीयत के अनुसार बांटी जाती है। इसमें पिता को तय करना होता हैं की वो अपनी सम्पति किसे देना चाहते हैं।

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