खबर के मुताबिक ऑनलाइन के माध्यम से serviceonline.bihar.gov.in पर जा कर ई-वाहन पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किया गया हैं। इस दिशा निर्देश के अनुसार ही आपनो ई-वाहन पास मिलेगा।
बता दें की ई-वाहन पास लेने के लिए आवेदन के समय वाहन का नंबर, मोबाइल नंबर, फोटो युक्त आवासीय पता के साथ डॉक्युमेंट भरने के साथ अपलोड करना है। इसके बाद सम्बंधित अधिकारी के द्वारा वाहन पास जारी किया जायेगा।
मिली जानकारी के अनुसार ई-वाहन पास के लिए आपको संबंधित कार्यालय में जानें की ज़रूरत नहीं होगी। आपके मोबाइल नंबर, ईमेल पर पास जारी कर दिया जायेगा। इसके बाद आप वाहन से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाईन के नियम का पालन करना होगा।
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