बिहार में पिता की मृत्यु के बाद सम्पति का हक़दार कौन, जानिए

न्यूज डेस्क: बिहार में कई लोग ऐसे हैं जो खुद के नाम से संपत्ति खरीदते हैं। लेकिन जब उनकी मृत्यु को जाती हैं तो उनकी संपत्ति को लेकर विवाद बना रहता हैं। आज इसी विषय में कानून के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे की बिहार में पिता की मृत्यु के बाद सम्पति का हक़दार कौन हो सकता हैं। कौन व्यक्ति पिता की संपत्ति पर अपना दावा कर सकता हैं।

बिहार में पिता की मृत्यु के बाद सम्पति का हक़दार कौन, जानिए?

1 .कानून के मुताबिक बिहार में अगर पिता बिना किसी वसीयतनामा के गुज़र जाते हैं तो सम्पति सभी क़ानूनी उतराधिकारियों को बीच सौंप दी जाती हैं।

2 .पिता द्वारा खरीदी गई सभी संपत्ति पर उनकी पत्नी के साथ साथ बेटे-बेटियों को भी सम्मान अधिकार प्राप्त हो जाता हैं। 

3 .अगर पिता वसीयत को छोड़ कर गुज़र जाते हैं तो आपकी माताजी अब उस वसीयत की मालिक हैं और जीवित रहते इस सम्पति का बंटवारा कर सकती हैं।

4 .कानून के मुताबिक पिता की मृत्यु के बाद आप  और आपकी माताजी इस सम्पति और घर के क़ानूनी उतराधिकार होंगे।

5 .पिता की संपत्ति उनकी पत्नी और बेटा-बेटी के बीच समान भाग में बांटा जायेगा। लेकिन पिता ने अगर किसी के नाम वसीयतनामा लिखी हैं तो फिर उसपर कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता हैं।

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