ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में चेक या ड्राफ्ट से लेनदेन करने वाले सभी पंचायत प्रतिनिधियों पर कारवाई हो सकती हैं। विभाग ने इनपर केस करने के आदेश भी दिए हैं। इन जनप्रतिनिधियों को जेल की हवा की खानी पड़ सकती हैं।
बता दें की पंचायती राज विभाग ने 1 अप्रैल 2021 के बाद चेक या ड्राफ्ट से लेनदेन करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। लेकिन बिहार के कई मुखिया और पंचायत जनप्रतिनिधियों ने चेक या ड्राफ्ट से लेनदेन किया हैं। अब विभाग इनपर कारवाई करेगी।
मिली जानकारी के अनुसार विभाग ने पंचायत प्रतिनिधियों को चेक या ड्राफ्ट से भुगतान ना कर PRMS से भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। जिन लोगों ने इसका पालन नहीं किया हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश पत्र जारी किया गया हैं।

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