1 .रैयती खतियान: बिहार में सामान्य भूमिधारियों का विवरण जिस खतियान में लिखा रहता हैं उसे रैयती खतियान कहा जाता हैं, यह खतियान आम तौर पर सभी लोगों के पास मौजूद होता हैं।
2 .सिकमी खतियान: वैसा खतियान जिसपर बटाई, हुंडा अथवा चैथाई के रूप में प्रदान किये गए जमीन का विवरण अंकित हो वैसे खतियान को सिकमी खतियान कहते हैं।
3 .मुक्त तनाजा खतियान: वैसा खतियान जिसपर झगड़ालू जमीन का विवरण लिखा होता हैं। इसे मुक्त तनाजा खतियान कहते हैं। ये कोर्ट के फैसला आने तक मान्य होता हैं।
4 .मुस्त्वाहा खतियान: अगर किसी व्यक्ति को कोई जमीन इनाम के रूप में ,दान के रूप में मिला हैं। उस जमीन के खतियान को मुस्तावाहा खतियान कहते हैं।
5 .बिहार सरकार का खतियान: बिहार में अगर कोई छोटा जंगल, छोटा नदी ,छोटा बांध, जलाशय, पुरानी परती,लावारिश जमीन(गैर मजरुआ) हो तो इस जमीन का खतियान बिहार सरकार का खतियान होता हैं।
6 .भारत सरकार का खतियान : बिहार में अगर कोई बड़ा जंगल, बड़ा नदी ,बड़ा बांध, पर्वत समुंद्री क्षेत्र, टापू इत्यादि हैं तो इसे भारत सरकार का खतियान कहा जाता हैं।
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