बिहार में ऐसी जमीन का नहीं होता परिवारिक बंटवारा, जानिए?
1 .कानून के अनुसार बिहार में अगर जमीन का किसी व्यक्ति के नाम से वसीयत किया गया है तो ऐसे परिस्थिति में आप उस जमीन का परिवारिक बंटवारा नहीं कर सकते हैं।
2 .अगर किसी जमीन पर पहले से किसी प्रकार का कोई मुकदमा कोर्ट में लंबित हैं तो ऐसे परिस्थिति में अंचलाधिकारी के द्वारा आपका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा और आप उस जमीन का बंटवारा नहीं करा सकते हैं।
3 .आपको बता दें की बिहार में अगर किसी जमीन पर ॠण लिया गया हैं और ॠण का भुगतान नहीं किया गया है तो ऐसे परिस्थिति में भी आप उस जमीन का बंटवारा नहीं करा सकते हैं।
4 .आपको बता दें की पुस्तैनी प्रॉपर्टी में आप अपना हिस्सा तभी निकाल सकते हैं यदी उस प्रॉपर्टी का बंटवारा आपके पिताजी के फरिक के बिच हो गया है।
5 .अगर आपके पिता ने अपनी कमाई से अपने नाम कोई संपत्ति खरीदी हैं तो आप उनके संपत्ति का परिवारिक बंटवारा नहीं कर सकते हैं।
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