खबर के अनुसार यूजीसी ने कोरोना महामारी के कारण आदेश जारी करते हुए कहा है की देशभर के सभी विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में एक जुलाई 2021 से एक जुलाई 2023 तक पीएचडी की डिग्री अनिवार्य नहीं होगी।
आपको बता दें की इससे पहले यूजीसी ने एक नियम बनाया था की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन में पीएचडी अनिवार्य योग्यता होगी। सिर्फ नेट क्वालिफाई करने से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग नहीं माना जायेगा।
हालांकि यूजीसी ने अपने नए नियम में कोरोना के कारण ये फैसला किया हैं की वैसे लोग जो पीएचडी नहीं हैं वो भी एक जुलाई 2021 से एक जुलाई 2023 तक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन सकेंगे। यूजीसी के इस फैसले से काफी लोगों को फायदा होगा।
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