खबर के अनुसार इस सन्दर्भ में बिहार परिवहन विभाग ने पटना जिलाधिकारी को पत्र लिखा हैं। साथ ही साथ कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए हैं। लाभुकों का चयन कर अनुदान भुगतान की कार्रवाई के लिए पटना जिलाधिकारी बहुत जल्द निर्णय लेंगे।
अगर आप इस योजना का लाभ लेकर वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप 28 अक्टूबर तक पटना जिला परिवहन कार्यालय में जा कर आवेदन कर सकेंगे। साथ ही साथ आप घर बैठे ई मेल के द्वारा भी आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
आवेदन ई-मेल: dto-patna-bih@nic.in के माध्यम से भी स्वीकार किये जाएंगे।
दस्तावेज : आधार कार्ड, पेन कार्ड, पुराने वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र, फिटनेस, वैध बीमा प्रमाण पत्र, पीयूसी प्रमाण पत्र आदि।
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