दरअसल कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2022 को रद्द कर दिया था। इसके बाद पुराने संवर्ग नियमावली 2013 को लागू कर दिया गया था। राज्य में अब पुराने नियावली ही लागू रहेगी।
आपको बता दें की पुरानी नियमावली सक्रिय होने के साथ एक बार फिर से जिलाधिकारियों के पास यह अधिकार मिल गया है कि वह अमीन और राजस्व कर्मियों का तबादला जिले के अंदर कर पाएंगे। नई नियमावली में ये अधिकार नहीं था।
मिली जानकारी के अनुसार बिहार में अब अमीनों और राजस्व कर्मियों का तबादला जिले के अंदर ही किया जायेगा। इन्हे दूसरे जिले में तबादला नहीं दिया जायेगा। वहीं पुरानी व्यवस्था फिर से लागू होने फिलहाल अभी कोई भी कर्मी अपने स्थान से नहीं हटेंगे।

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