खबर के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सन्दर्भ में सभी विभागों को निर्देश जारी किये हैं। बता दें की संविदा पर नौकरी करने वाले अभ्यर्थी को स्थायी नौकरी में अधिकतम पांच अंक प्रतिवर्ष के हिसाब से दिए जाएंगे। यह अंक पांच वर्षों का होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने निर्देश में कहा है कि सभी विभाग द्वारा इस नियमावली को संसोधन किया जाये। इतना ही नहीं संविदा पर नौकरी करने वाले कर्मियों को स्थायी भर्ती के दौरान अधिकतम आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी।
आपको बता दें की सरकार के इस फैसले से राज्य के सभी जिलों में काम करने वाले संविदा कर्मियों को काफी लाभ होगा तथा उन्हें स्थायी नौकरी प्राप्त करने में भी आसानी होगी। बता दें की जल्द से जल्द ये नियम सभी विभागों में लागू होगा।
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