बक्सर : बिहार में राॅन्ग साइड वाहन चलाने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना

बक्सर : बिहार में वाहन चलाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अगर आप राॅन्ग साइड वाहन चलाते हैं तो आप पर तगड़ा जुर्माना लगाया जायेगा। इसको लेकर परिवहन विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया हैं।

खबर के अनुसार राॅन्ग साइड वाहन चलाने पर दो पहिया वाहन पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। जबकि तीन पहिया पर दो हजार, चार पहिया छोटे वाहन पर तीन हजार, मध्यम वाहनों पर चार हजार और भारी वाहन पर पांच हजार का जुर्माना लगेगा। 

बता दें की परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इसको लेकर सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया हैं। वहीं लाल बत्ती के नियमों को तोड़ने और स्टॉप लाइन के उल्लंघन करने पर भी जुर्माना लगाया जायेगा।

परिवहन विभाग ने नंबर प्लेट पर फैंसी तरीके से बॉस, पापा आदि लिखवाना अवैध माना हैं। अगर कोई वाहनों पर इसतरह से नंबर प्लेट लिखवाता हैं या नंबर प्लेट के साथ कोई छेड़ छाड़ करता हैं तो उसपर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर आदेश दिए गए हैं।

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