बक्सर : बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली 2023 जारी

बक्सर : बिहार में कोचिंग चलाने वाले टीचरों के लिए बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को विभाग के द्वारा बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली 2023 जारी किया गया हैं। इसका पालन बिहार के सभी जिलों में कोचिंग चलाने वाले टीचरों को करना होगा। 

बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली 2023 जारी?

सरकारी स्कूलों के समय में कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे।

हर कोचिंग संस्थान को संबंधित जिले में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। 

कोचिंग की कक्षा में हर छात्र को कम-से-कम एक वर्गमीटर स्थान मिलना चाहिए।

डीएम के निर्देश पर अफसर समय-समय पर कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करेंगे।

कोचिंग संस्थानों लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय जरूरी होगी। 

कोचिंग संस्थान में छात्र-छात्राओं के शुल्क को भी जिलाधिकारी कटौती कर सकेंगे।

कोचिंग संस्थान सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों की सेवा नहीं लेंगे।

कोचिंग संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 5000 रुपए है। रजिस्ट्रेशन तीन साल तक मान्य होगा।

सरकारी स्कूल-कॉलेजों के समय को देखते हुए डीएम कोचिंग संस्थानों का समय निर्धारण करेंगे।

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