बता दें की बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। लेकिन कुछ लोग आज भी अपना डीएल ब्रोकर से बनवाते हैं। परिवहन विभाग को कई ऐसे कई ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी मिली हैं जो फर्जी तरीकों से बनाई गई हैं।
खबर के अनुसार जालसाज दूसरे के ड्राइविंग लाइसेंस को स्कैन कर नाम और पता चेंज कर देते हैं और लाइसेंस नंबर को वहीं रहने देते हैं। इसलिए अगर आपने किसी ब्रोकर से ड्राइविंग लाइसेंस बनाया हैं तो उसे परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जा कर चेक करें।
ऐसे करें चेक?
वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/# पर जाए।
इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना होगा।
अब आप Driving licence रिलेट सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करें।
इसके बाद select state का ऑप्शन आएगा, यहां पर आप बिहार सलेक्ट करें।
अब आपको Service on DL का ऑप्शन दिखाई देगा उसपर आपको क्लिक होगा।
अब आपको अपना डीएल नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ आदि को सही-सही दर्ज करना होगा।
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस सही है तो आपके डिएल की डिटेल्स सामने आ जाएगी। अगर आपके डीएल की डिटेल सामने नहीं आई तो आप समझ लें कि आपका डीएल फर्जी है।
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