खबर के अनुसार पढ़ाई की अवधि समाप्त होने के बाद अगर छात्र की नौकरी नहीं लगती हैं तो उसे हर छह महीने में BSFC के समक्ष ऑनलाइन हलफनामा दाखिल करना होगा। इससे छात्रों को लोन वापस करने की नोटिश नहीं भेजी जाती हैं।
बता दें की बिहार में बिहार राज्य वित्त निगम (BSFC) ने 22,000 से अधिक छात्रों को लोन वापस करने की नोटिस भेजा है। वहीं नोटिस देने के बाद भी किस्त जमा नहीं करने वाले छात्र-छात्राओं पर सर्टिफिकेट केस करने की शुरुआत की गई हैं।
पटना जिले में अबतक 86 छात्र-छात्राओं पर जिला नीलाम पदाधिकारी के यहां सर्टिफिकेट केस किया गया हैं। अधिकारियों का कहना है की ये ऐसे छात्र-छात्राएं हैं जो डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी कर रहे हैं, लेकिन लोन की राशि नहीं चुका रहे हैं।

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