बक्सर : बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ये प्रमाण पत्र होगा अनिवार्य

बक्सर : बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जन्म प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होगा। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारी की जा रही हैं। 

खबर के अनुसार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए जन्म प्रमाणपत्र की अनिवार्यता को लागू कर सकता हैं। इससे गलत जानकारी देकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों पर रोक लगेगी। 

बता दें की अगर किसी ने अपने आधार कार्ड में गलत जानकारी दी है तो आधार, पैन कार्ड या 10वीं की मार्कशीट के साथ बर्थ सर्टिफिकेट के मिलान से ये गलती पकड़ी जाएगी और उसके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया जायेगा और लाइसेंस जारी नहीं की जाएगी। 

जानकारों की मानें तो बर्थ सर्टिफिकेट की व्यवस्था लागु करने से डीएल आवेदनों में पहचान छिपाकर या गलत जानकारी देकर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने पर रोक लगेगी। साथ ही साथ डीएल पहचान पत्र में गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं होगी।

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