खबर के अनुसार सात निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने कई तरह की योजना शुरू की हैं। इसमें मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना भी शामिल हैं। इस योजना के तहत किसानों को 50 से 80% की सब्सिडी मिलेगी।
आपको बता दें की बिहार के वैसे किसान जिनके पास कम से कम 0.40 एकड़ (40 डिसमिल) का भू-खंड हो वो अपने निजी जमीन पर नलकूप लगा सकते हैं। बिहार के एक किसान को एक ही बोरिंग या मोटर पंप के लिए अनुदान का लाभ दिया जायेगा।
कितना मिलता अनुदान : सामान्य वर्ग के किसान को मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ दिया जायेगा। जबकि ओबीसी व बीसी को 70 प्रतिशत और एससी-एसटी वर्ग के किसान को 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
आवेदन करने की अंतिम तिथि : 29 फरवरी 2024
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