बिहार में 1 व्यक्ति कितनी जमीन खरीद सकता हैं

पटना: बिहार में भूमि खरीदने के नियम और कानून राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। बिहार में खेती और गैर-खेती की भूमि के लिए एक व्यक्ति को कितनी जमीन खरीदने की अनुमति है, इसके बारे में विशिष्ट दिशा-निर्देश हैं।

1. कृषि भूमि (Farmland)

बिहार में कृषि भूमि खरीदने के संबंध में राज्य सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण सीमाएँ निर्धारित की हैं। वर्तमान में, एक व्यक्ति को बिहार में कृषि भूमि खरीदने के लिए 15 एकड़ (लगभग 6.07 हज़ार वर्ग मीटर) तक भूमि खरीदने की अनुमति है। इसका मतलब है कि यदि आप एक किसान हैं या कृषि कार्य में संलग्न हैं, तो आप अधिकतम 15 एकड़ कृषि भूमि खरीद सकते हैं।

यह सीमा बिहार सरकार की कृषि भूमि संरक्षण नीति के अंतर्गत आती है, ताकि कृषि भूमि का अत्यधिक बंटवारा और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग को रोका जा सके। राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खेती के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो और कृषि क्षेत्र की स्थिरता बनी रहे।

2. गैर-खेतिहर (Non-Agricultural) भूमि

बिहार में गैर-खेती भूमि, जैसे कि बाग-बगिचे, आवासीय भूमि, वाणिज्यिक भूमि आदि की खरीद के संबंध में भी सीमाएँ हैं। इसके तहत, बिहार में एक व्यक्ति को 15 एकड़ से अधिक गैर-खेती भूमि खरीदने की अनुमति नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी गैर-खेती भूमि के खरीदी के लिए आवेदन करता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी भूमि सीमा 15 एकड़ से अधिक नहीं हो। हालांकि इससे अधिक भूमि खरीदने के लिए सरकार से अनुमति ली जा सकती हैं।

3. कृषि भूमि और गैर-खेतिहर भूमि की श्रेणियाँ

कृषि भूमि वह भूमि होती है जो खेती-बाड़ी के लिए प्रयोग होती है, जबकि गैर-खेती भूमि वह होती है जो निर्माण, वाणिज्यिक या अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है। सरकार ने इन दोनों श्रेणियों में भूमि की खरीद की सीमा निर्धारित की है ताकि खेती की भूमि का अत्यधिक वाणिज्यीकरण न हो और ग्रामीण इलाकों में कृषि के लिए पर्याप्त भूमि बनी रहे।

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