बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा (संशोधन) नियमावली 2024 के तहत, अब ऐसे शिक्षकों का तबादला उनके मौजूदा प्रखंड या जिले से बाहर किया जाएगा, जो लगातार स्कूल समय पर नहीं पहुंचते। इस नियमावली को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और इसका गजट भी प्रकाशित हो चुका है।
इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे शिक्षकों का तबादला किया जाएगा, जो अक्सर स्कूल आने में देरी करते हैं। नई नियमावली के तहत, शिक्षकों के लिए आचरण संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा, और इसके उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, वे शिक्षक जो स्कूल का माहौल खराब करते हैं या अनुशासनहीन होते हैं, उनका भी तबादला किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वे इन शिक्षकों का तबादला जिले में किसी अन्य स्कूल में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शिक्षक को तीन दिन का नोटिस देना होगा। अगर शिक्षक का तबादला जिले से बाहर करना हो, तो यह अधिकार शिक्षा विभाग के निदेशक के पास रहेगा। इस नियमावली में शिक्षकों को निलंबित करने, बर्खास्त करने और अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसी सजा का भी प्रावधान है।

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