खबर के अनुसार पर्षद ने बुधवार को एक विज्ञप्ति जारी करते हुए स्पष्ट किया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान दस्तावेज़ सत्यापन में अगर इन सर्टिफिकेट्स की निर्गत तिथि या काल अवधि के आधार पर किसी अभ्यर्थी को अयोग्य या असफल घोषित किया गया था, तो अब ऐसा नहीं होगा।
आपको बता दें की पर्षद द्वारा लिए गए इस निर्णय से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि वे अब इन प्रमाणपत्रों की समयसीमा की वजह से प्रभावित नहीं होंगे। इसको लेकर केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) के द्वारा बुधवार को दिशा निर्देश भी जारी किया गया हैं।
दरअसल नौ दिसंबर से आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा में दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान नन क्रिमीलेयर (NCL) और ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्रों की काल अवधि या निर्गत तिथि के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी को अयोग्य या असफल घोषित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब अभ्यर्थियों को इन प्रमाण पत्रों की वैधता को लेकर किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी।

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