खबर के मुताबिक बिहार के ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें टैक्स वसूली का अधिकार दिया गया था। इसके तहत ग्रामीण इलाकों के लोगों को होल्डिंग टैक्स के रूप में 50 रुपये देना पड़ता था। लेकिन नए नियमानुसार के तहत लोगों को इस टैक्स से छुटकारा मिल गया हैं।
वहीं नई नियमावली में मोबाइल टावर और हाट-बाजारों आदि से टैक्स वसूली का अधिकार पंचायतों को देने पर मंथन चल रहा है। बहुत इसपर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता हैं। इसको लेकर पंचायती राज्य विभाग तैयारी में जुट गया हैं।
आपको बता दें की ग्राम पंचायतों में टैंक्स बसूली को लेकर नियमावली के प्रारूप पर कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी हैं। बहुत जल्द नीतीश कैबिनेट इसपर मुहर लगा सकती हैं।

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