खबर के मुताबिक प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए विभागीय कार्रवाई पूरी कर ली गई है। बहुत जल्द इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जायेगा। इसके बाद नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ प्राप्त होगा।
नई सेवा शर्त नियमावली के मुताबिक बिहार में महिलाओं और दिव्यांगों को अपने सेवाकाल में एक बार अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाई ट्रांसफर किया जा सकता है। वहीं पुरुष शिक्षकों को म्यूचुअल ट्रांसफर की अनुमति दी जाएगी और वो इस तरह से अपना तबादला कर सकेंगे।
आपको बता दें की बिहार में पढ़ाने वाले नियोजित पुरुष शिक्षकों ने म्यूचुअल ट्रांसफर का विरोध किया हैं। साथ ही साथ बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी इसपर आपत्ति जताई हैं तथा सरकार को इसे वापस लेने को कहा हैं।

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