बिहार सरकार द्वारा बनाये गए नियमानुसार कोई भी व्यक्ति बिना परिवारिक बंटवारे के अपनी पुश्तैनी या पैतृक सम्पति को बेच नहीं सकता हैं। पैतृक सम्पति बेचने के पहले उन्हें सभी परिवार के सदस्यों के बीच बंटवारा करना होगा।
आपको बता दें की परिवारिक बंटवारा करने के बाद आपके हिस्से में जो जमीन आएगी। उस जमीन की जमाबंदी करानी होगी। जब वो जमीन पूरी तरह से आपके नाम हो जाएगी तभी आपको उस जमीन के बेचने का अधिकार प्राप्त होगा।
बिहार के सभी लोगों को इसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए ताकि किसी व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन या पैतृक जमीन बेचने में कोई परेशानी ना हो। कानून के मुताबिक परिवारिक बंटवारे में घर की बेटियों को भी हिस्सा देना होगा या उनसे लिखित अनुमति लेनी होगी।

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