बिहार में बिना ये काम किये नहीं बेच सकते जमीन

न्यूज डेस्क: बिहार में रहने वाले लोग अगर अपनी पुश्तैनी या पैतृक सम्पति बेचना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ी खबर आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार ने पुश्तैनी या पैतृक सम्पति को बेचने के लिए कई तरह के नियम बनाये हैं। जिसका पालन सभी लोगों को अनिवार्य रूप से करना होगा ताकि आप बिहार में मौजूद अपनी जमीन या सम्पति को बेच सकते हैं।

बिहार सरकार द्वारा बनाये गए नियमानुसार कोई भी व्यक्ति बिना परिवारिक बंटवारे के अपनी पुश्तैनी या पैतृक सम्पति को बेच नहीं सकता हैं। पैतृक सम्पति बेचने के पहले उन्हें सभी परिवार के सदस्यों के बीच बंटवारा करना होगा।

आपको बता दें की परिवारिक बंटवारा करने के बाद आपके हिस्से में जो जमीन आएगी। उस जमीन की जमाबंदी करानी होगी। जब वो जमीन पूरी तरह से आपके नाम हो जाएगी तभी आपको उस जमीन के बेचने का अधिकार प्राप्त होगा।

बिहार के सभी लोगों को इसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए ताकि किसी व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन या पैतृक जमीन बेचने में कोई परेशानी ना हो। कानून के मुताबिक परिवारिक बंटवारे में घर की बेटियों को भी हिस्सा देना होगा या उनसे लिखित अनुमति लेनी होगी।

0 comments:

Post a Comment