खबर के अनुसार बिहार शिक्षा परियोजना अब प्राइवेट स्कूलों के संचालन के लिए क्यू आर कोड जारी करेगी और यह कोड उन्हीं को मिलेंगे जो विभाग के पोर्टल पर अपना ऑनलाइन कागजात अपलोड करेंगे। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं।
बता दें की सरकार ने 30 सितंबर 2021 के पहले ही अपने स्कूल से संबंधित सभी कागजात वेबसाइट पर अपलोड करने तथा जिला शिक्षा अभियान कार्यालय को जानकारी देने के लिए कहा गया हैं। ऐसा नहीं करने पर स्कूल में ताला लटक सकता हैं।
मिली जानकारी के अनुसार डीपीओ ने प्राइवेट स्कूलों के अध्यक्ष, व्यवस्था, प्रबंधन ,समिति, ट्रस्ट, सोसायटी आदि को निर्देशित करते हुए कहा है कि पूर्व से स्वीकृति प्राप्त सभी प्राइवेट स्कूलों को संबंधित पोर्टल पर 30 सितंबर तक ऑनलाइन कागजात अपलोड करना अनिवार्य हैं, इसके बाद इसकी जांच की जाएगी और इन्हे क्यू आर कोड जारी किया जायेगा।
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