खबर के अनुसार महिला कर्मकारों के नियोजन के संबंध में कारखाना अधिनियम-1948 की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के तहत श्रम विभाग ने एक आदेश जारी किया हैं। इसका पालन राज्य के सभी कंपनियों को करना होगा।
बता दें की नई व्यवस्था के तहत फैक्ट्री और कारखानों में महिला कर्मियों से सुबह छह से शाम सात बजे के बाद काम नहीं लिया जाएगा। महिला कर्मचारी रात में ड्यूटी करने से इनकार कर सकती हैं और उन्हें नौकरी से भी नहीं निकाला जा सकता हैं।
अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अगर कोई फैक्ट्री या कारखाना महिला कर्मचारी से रात में काम लेते हैं तो संबंधित महिला कर्मी की लिखित रजामंदी जरूरी होगी। सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य कार्यरत महिला कर्मकार को निवास से कार्यस्थल तक आने-जाने के लिए निःशुल्क परिवहन उपलब्ध करना होगा।
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