यूपी में सरकारी कर्मचारियों के जांच और सजा का नियम तय, जानिए?
1 .उत्तर प्रदेश में अब किसी आरोपित कर्मचारी को अपना पक्ष रखने के लिए अधिकतम दो महीने का समय दिया जायेगा।
2 .यूपी में आरोपित कर्मचारी के किसी समकक्ष को जांच अधिकारी नहीं बनाया जाएगा और ना ही किसी कर्मचारी को एक गलती के लिए बार-बार सजा मिलेगी।
3 .यूपी में अगर किसी कर्मचारी पर जांच चल रही हैं तो उस कर्मियों को इसके नाम पर बेजा परेशान नहीं किया जायेगा।
4 .यूपी में आरोपित कर्मचारी को दंडादेश जारी करने के निमित्त कारण बताओ नोटिस दिए जाने की जरूरत नहीं होगी।
5 .यूपी में नियुक्ति अधिकारी से नीचे स्तर का अधिकारी पद से हटाने या सेवा से हटाने के संबंध में आदेश नहीं कर पाएगा।
6 .उत्तर प्रदेश में अगर किसी कर्मी को बर्खास्त किया जाता हैं तो बर्खास्तगी का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, इससे कर्मचारी को कोर्ट में जाने पर भी किसी तरह से कोई राहत नहीं मिलेगी।

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