खबर के अनुसार यूपी के 56 लाख विधवा और वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को पेंशन का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी करवानी ज़रूरी होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पेंशन के लिए अपात्र हैं, लेकिन वो इसका लाभ उठा रहे हैं।
बता दें की अपात्र लोगों को रोकने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया हैं। इसके लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से राज्य के सभी जिलों में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और लोगों को जागरूक करने को कहा गया हैं।
मिली जानकारी के अनुसार ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत लाभार्थी के आधार कार्ड, पैन और बैंक खाते को जोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ लाभार्थी के जीवित होने का 'जीवन प्रमाण-पत्र' भी लगाया जा रहा हैं। इस प्रक्रिया के बाद लाभार्थियों के खाते में पेंशन की राशि भेजी जाएगी।

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