खबर के अनुसार सत्र 2023-24 में छात्रों का एडमिशन गया और बक्सर के इन लॉ कॉलेजों में लिया जायेगा। हालांकि हाईकोर्ट ने साफ कर दिया हैं की अगर कॉलेज बीसीआई (बार काउंसिल आफ इंडिया ) द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करता है तभी छात्रों का नामांकन होगा।
आपको बता दें की हाईकोर्ट ने इन कालेजों को बीसीआई से निरीक्षण कराने हेतु आवेदन देने के लिए कहा है। अगर कॉलेज बीसीआई (बार काउंसिल आफ इंडिया ) द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं तो ये यहां नामांकन लिया जा सकेंगे।
मिली जानकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने अब तक बिहार के 19 लॉ कॉलेजों में नामांकन लेने के लिए अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए शर्त भी रखी गई है। इस शर्त का पालन सभी कॉलेजों को अनिवार्य रूप से करना होगा ताकि नामांकन की अनुमति होगी।
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