पटना, समस्तीपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में ये लोग नहीं लड़ेंगे नगर पालिका चुनाव

न्यूज डेस्क: बिहार में नगर पालिका चुनाव की तैयारी तेजी के साथ चल रही हैं। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी जिलों को कई तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी बीच आयोग ने पटना, समस्तीपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में ऐसे लोगों की लिस्ट जारी किया हैं जो लोग नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

पटना, समस्तीपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में ये लोग नहीं लड़ेंगे नगर पालिका चुनाव?

आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका को नगर पालिका चुनाव लड़ने की मनाही है। 

पंचायत के अंतर्गत मानदेय पर कार्यरत दलपति को नगर पालिका चुनाव लड़ने की मनाही है। 

होमगार्ड, सरकारी वकील (जीपी), लोक अभियोजक (पीपी) नगरपालिका चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. 

ऐसे कर्मी जो केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा में कार्यरत हैं नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 

विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक भी नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।

केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णत: या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले लोग नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।

शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत, पदस्थापित, प्रति नियुक्त, शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेतर कर्मचारी, भी नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 

नगरपालिका पंचायत के अधीन मानदेय या अनुबंध पर कार्यरत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र व अन्य कर्मी भी नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 

0 comments:

Post a Comment