खबर के अनुसार राज्य के निबन्धन विभाग ने जुलाई माह में ही जमीन रजिस्ट्री से पहले क्रेता विक्रेता के आधार वेरिफिकेशन के नियम को लागू कर दिया था। लेकिन सॉफ्टवेयर व अन्य आवश्यक संसाधन की व्यवस्था नहीं होने के कारण बक्सर में इसे लागू नहीं किया गया था।
बता दें की अब बक्सर जिले में भी इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया हैं। इसी माह से रजिस्ट्री कार्यालय में स्थित मे आई हेल्प यू काउंटर पर आधार सत्यापन हो रहा है। इसलिए अगर आप जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें।
दरअसल बिहार में फर्जी कर कुछ लोग जमीन रजिस्ट्री कर लेते थें और क्रेता के मरने के बाद मामला सामने आता था। लेकिन अब आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से जमीन खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों का वेरिफिकेशन किया जायेगा, जिससे जमीन फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।
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