खबर के अनुसार बिहार के सभी जिलों में किसी भी श्रेणी के अस्पताल, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी या मेटरनिटी अस्पतालों के लिए निबंधन कराना होगा। बिना निबंधन के अगर आप अस्पताल, नर्सिंग होम आदि चलाते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती हैं।
बता दें की बिहार में कई ऐसे नर्सिंग होम और डिस्पेंसरी हैं जो बिना निबंधन के चल रहे हैं। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इन नर्सिंग होम और डिस्पेंसरी पर कार्रवाई की जाएगी। यहां संबंधित अस्पतालों को निबंधन के साथ ही न्यूनतम मानकों का भी पालन करना होगा।
बिहार में नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी खोलने के नए नियम जारी?
1 .जितने भी मेडिकल रिकार्ड हैं उनका रखरखाव करना होगा।
2 .स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाईन का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
3 .सभी श्रेणी के अस्पताल, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी या मेटरनिटी अस्पतालों के लिए निबंधन अनिवार्य होगा।
4 .सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कार्मचारियों की उपलब्धता रखनी होगी।
5 .निबंधन के लिए अस्पतालों को निर्धारित फीस ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से जमा करनी होगी।
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