अहमदाबाद में सभी रिक्शा-टैक्सी मालिकों के लिए एक अधिसूचना जारी

न्यूज डेस्क: गुजरात के अहमदाबाद में सभी रिक्शा-टैक्सी मालिकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही हैं। ताज रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस आयुक्त ने अहमदाबाद में सभी रिक्शा-टैक्सी मालिकों के लिए एक अधिसूचना जारी किया हैं। जिसमे कई तरह के निवेश दिए गए हैं।

खबर के अनुसार अहमदाबाद में अब सभी ऑटो-रिक्शा-टैक्सी चलाने वाले मालिक को सीट के पीछे वाहन नंबर, वाहन मालिक का नाम, वाहन चालक का नाम अंग्रेजी में अनिवार्य रूप से लिखना होना। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं। 

बता दें की अहमदाबाद शहर में रिक्शा-टैक्सी से यात्रा करने वाले कई यात्रियों के साथ धोखाधड़ी, चोरी, डकैती, जबरन वसूली के मामले सामने आये हैं। जिसे देखते हुए पुलिस आयुक्त ने सीट के पीछे वाहन नंबर, मालिक का नाम, चालक का नाम, मोबाइल नंबर सहित विवरण लिखने को कहा हैं। 

दरअसल अहमदाबाद शहर में जब किसी व्यक्ति के साथ रिक्शा-टैक्सी में धोखाधड़ी होता हैं तो उस व्यक्ति के पास वाहन से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं होती हैं। इसलिए अब सभी रिक्शा-टैक्सी में वाहन से संबंधित पूरी डिटेल्स लिखी होगी।

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