खबर के अनुसार विभाग ने बक्सर के निबंधन पदाधिकारी और डुमरांव के अवर निबंधन पदाधिकारी को इस सन्दर्भ में पत्र जारी कर दिया हैं। साथ ही साथ इस नियम को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। ताकि जमीन से संबंधित फर्जीवाड़ा को रोका जा सके।
बता दें की नई व्यवस्था के तहत अब रजिस्ट्री के वक्त जमीन की बिक्री करने वाले व्यक्ति के नाम से जमाबंदी होने का प्रमाण देना होगा। अगर जमीन बेचने वाले के नाम से जमीन की जमाबंदी नहीं हैं तो फिर जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पायेगी।
दरअसल बक्सर जिले में बहुत से लोग अपने भाई, चाचा, बहन आदि की पुश्तैनी जमीन को अपना बताकर बेच रहे थें। लेकिन अब बिना जमाबंदी जमीन की बिक्री नहीं की जाएगी। पुश्तैनी जमीन को भी बंटवारा के बाद जमाबंदी कराकर ही बेचनी पड़ेगी।
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