खबर के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद भारत के तीन पड़ोसी देशों के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। दरअसल इस कानून को साल 2019 में मंजूरी मिली थी, लेकिन मार्च 2024 में इसे लागू किया गया हैं।
बता दें की सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक 6 साल से भारत में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छह धर्मों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) के लोगों को बिना किसी जरूरी दस्तावेज के भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
दरअसल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में लोग दशकों से भारत में प्रवास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकार CAA कानून के तहत भारत की नागरिकता देगी और इन्हे भारत में रहने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा।

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