यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को 100% की भारी छूट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 की घोषणा की हैं। यह योजना सभी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लागू की जाएगी, जिसमें विलंबित भुगतान पर छूट दी जाएगी। योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिलों पर राहत प्रदान करना है।

खबर के अनुसार इस योजना में पंजीकरण अनिवार्य है, और उपभोक्ताओं को 30 सितंबर 2024 तक के बकाया बिल का 30% भुगतान करना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान या किश्तों में भुगतान करने का विकल्प मिलेगा।

खासकर घरेलू उपभोक्ताओं को पहले चरण में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी, वहीं वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को क्रमशः 60%, 50% और 40% छूट मिलेगी। किसानों के लिए भी छूट दी गई है, जो 31 मार्च 2023 तक के बकाए बिलों पर राहत प्राप्त कर सकते हैं। 

पंजीकरण के लिए उपभोक्ताओं को विभागीय कार्यालय, जनसेवा केंद्र, या वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा। यह योजना उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ देने के उद्देश्य से बनाई गई है, और यह उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन्होंने अभी तक अपने बकाया बिल का भुगतान नहीं किया है।

योजना तीन चरणों में लागू होगी:

पहला चरण: 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक, जिसमें 100% छूट मिलेगी।

दूसरा चरण: 1 जनवरी से 15 जनवरी 2025 तक, जिसमें 80% छूट मिलेगी।

तीसरा चरण: 16 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक, जिसमें 70% छूट मिलेगी।

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