यूपी में उपभोक्ताओं को बिजली बिल में भारी छूट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री, ए.के. शर्मा ने एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 की घोषणा की है। यह योजना 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक लागू होगी, और इसका उद्देश्य विद्युत उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान पर छूट देना है। 

खबर के अनुसार उपभोक्ताओं को योजना के तहत 30 सितंबर 2024 तक के बकाए बिलों के भुकतान पर भारी छूट दी जाएगी। उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराना होगा और 30 सितंबर 2024 तक के बकाया बिलों का 30% राशि जमा करनी होगी। 

उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान का भी विकल्प मिलेगा, लेकिन किश्तों पर दी जाने वाली छूट चरणों के अनुसार कम होगी। इसके अलावे, किसानों को उनके निजी नलकूप के बकाए बिलों पर भी छूट मिलेगी। पंजीकरण विभागीय खंड कार्यालयों, जनसेवा केंद्रों या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org के माध्यम से किया जा सकता है।

दरअसल इस योजना के तहत पहले चरण में एकमुश्त बिजली बिल के भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। छूट की दर चरणों के अनुसार घटती जाएगी, जिससे पहले पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

यूपी में उपभोक्ताओं को बिजली बिल में भारी छूट?

पहला चरण (15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024): 100% सरचार्ज छूट मिलेगी।

दूसरा चरण (1 जनवरी से 15 जनवरी 2025): 80% सरचार्ज छूट मिलेगी।

तीसरा चरण (16 जनवरी से 31 जनवरी 2025): 70% सरचार्ज छूट मिलेगी।

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