बिहार सरकार की हुई ये जमीन, अधिसूचना जारी!

पटना: बिहार के बेतिया राज की करीब 15,358 एकड़ भूमि और अन्य संपत्तियों का पूर्ण अधिग्रहण अब राज्य सरकार के हाथों में होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे ‘बेतिया राज संपत्ति निहित अधिनियम-2024’ के रूप में पहचाना जाएगा। इस अधिनियम को राज्य विधानमंडल ने पिछले महीने के शीतकालीन सत्र में पारित किया था, और उसके बाद 11 दिसंबर, 2024 को इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई।

बेतिया राज की संपत्तियों का इतिहास:

बेतिया राज, जो बिहार राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के बेतिया में स्थित है, पहले एक महत्वपूर्ण राजघराना था। बेतिया के तत्कालीन राजा के पास बड़ी मात्रा में चल और अचल संपत्तियां थीं, जो अब राज्य सरकार के अधिग्रहण के तहत आएंगी। अब तक इन संपत्तियों का प्रबंधन 'कोर्ट ऑफ वार्ड्स' और बिहार सरकार के राजस्व बोर्ड द्वारा किया जा रहा था।

‘बेतिया राज संपत्ति निहित अधिनियम-2024’ का उद्देश्य:

नए अधिनियम के तहत, बिहार राज्य के अंदर और बाहर स्थित बेतिया राज की सभी मौजूदा संपत्तियां, चाहे वे न्यायालय के संज्ञान में हों या जिनकी देखभाल न्यायालय द्वारा की जा रही हो, राज्य सरकार के पास निहित होंगी। इसका मतलब है कि बेतिया राज की सभी संपत्तियां, चल या अचल, अब राज्य सरकार के अधीन होंगी और उनका प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

इस अधिनियम में बेतिया राज की संपत्तियों की पूरी सूची शामिल है, जिसमें राजमहल, भूमि, कृषि संपत्तियां, संपत्ति में स्थित भवन, और अन्य सभी संपत्तियां शामिल हैं। इससे पहले, बेतिया राज की संपत्तियों का प्रबंधन कोर्ट ऑफ वार्ड्स और राजस्व बोर्ड के जरिए किया जाता था, लेकिन अब इन संपत्तियों का नियंत्रण राज्य सरकार के हाथों में होगा।

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