आपूर्ति विभाग का मानना है कि राज्य में लाखों राशन कार्डधारी अयोग्य हैं। इनमें कई ऐसे कार्डधारी हैं जो कागज पर तो हैं, लेकिन वास्तविकता में उनका अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा, कुछ राशन कार्ड धारकों की उम्र अत्यधिक है, जैसे 80 से 100 वर्ष के बीच के कार्डधारी, जिनकी उपस्थिति पर संदेह है। विभाग ने यह भी पाया कि एक और दो यूनिट वाले राशन कार्ड, जिनमें संदिग्ध लाभार्थी हो सकते हैं, उन पर भी शक किया गया है।
राज्य में कुल 1,90,182 (एएवाई) और 18,10,668 (पीएचएच) राशन कार्ड अयोग्य पाए गए हैं, साथ ही 2,49,323 कार्डधारी 80-90 वर्ष की आयु के हैं, जबकि 31,890 कार्डधारी 91-100 वर्ष के हैं। इसके अतिरिक्त, 39,725 कार्डधारी की आयु 100 वर्ष से अधिक है, जो शक के दायरे में आते हैं।
इस संदर्भ में सभी जिलों के डीएम को जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं, और आपूर्ति विभाग ने अपात्र लाभार्थियों के कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह जांच और कार्रवाई राज्य भर में पारदर्शिता और वास्तविक लाभार्थियों तक उचित राशन पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है।

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