मिली जानकारी के मुताबिक CBSE ने कहा है कि स्कूल खोलने से पहले निजी स्कूलों को एक टास्क फोर्स बनाना होगा। जिसमे शिक्षकों के साथ अभिभावक भी शामिल होंगे। आपसी सहमति और कोरोना गाइडलाईन के नियमों को पालन करते हुए स्कूल प्रबंधक बिहार में स्कूल खोल सकते हैं।
CBSC ने कहा है की स्कूल खुलने के बाद क्लास रूम में दो छात्रों के बीच छह फुट की दूरी रहेगी। स्कूलों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जगह-जगह गोल घेरे बनाये जायेंगे। सभी छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। स्कूल खुलने के समय गेट पर स्कूल की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अनाउंसमेंट भी की जायेगी।
सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइन में सुझाव दिया है की छात्रों को ऑड- इवेन फार्मूले के तहत बुलाया जा सकता है। दो शिफ्ट में भी चलाये जा सकते हैं। जो बच्चे अभी ऑनलाइन के द्वारा पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें स्कूल नहीं बुलाया जायेगा। उनकी पढ़ाई ऑनलाइन के द्वारा जारी रहेगी।

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