किसे मिलेगा लाभ : सरकारी आदेश के मुताबिक पिछड़ा वर्ग (बीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े (ईबीसी) वर्ग के लिए यह छात्रवृति शुरू की गयी हैं। इसके लिए छात्रों को बिहार का निवासी होना जरुरी हैं। साथ ही साथ परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
कैसे करें आवेदन :
अगर आप छात्रवृति का लाभ लेना चाहते हैं तो आप वेबसाइट state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/CitizenHome पर जाएं और ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें।
आवेदन के लिए दस्तावेज: आपके पास शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र और निवास प्रमाणपत्र होना जरुरी हैं। तभी आप आवेदन कर सकेंगे।
आपको बता दें की इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई हैं। आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर इसकी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें।

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