खबर के मुताबिक जमीन में जल की होती कमी को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर लघु जल संसाधन विभाग ने संशोधित नियमावली तैयार की है। बहुत जल्द इस नियमावली को पूरे राज्य में लागू किया जायेगा और फिर लोगों को निजी बोरिंग के लिए भी सरकार से अनुमति लेनी होगी।
कितना लगेगा जुर्माना :
नए नियमानुसार अगर कोई व्यक्ति जिला प्रशासन से लाइसेंस लिये बगैर बोरिंग करता है, तो उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है। साथ ही साथ उनपर क़ानूनी कारवाई भी हो सकती हैं। बता दें की सरकार ये नियम लघु जल संसाधन विभाग ने केंद्रीय ग्राउंड वाटर बोर्ड के साथ मिलकर तैयार किया हैं।
आपको बता दें की वर्तमान में सरकार राज्य में मौजूद सभी निजी बोरिंग का डाटा तैयार कर रही हैं। ताकि सरकार को इस बात की जानकारी हो की किस गांव, शहर या एरिया में कितने बोरिंग हैं। इसके बाद इस नियमावली को लागू किया जायेगा।

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