कानून के मुताबिक बिहार में पुश्तैनी जमीन को बेचने के लिए कई तरह के नियम बनाये गए हैं। जिस नियम का पालन करते हुए आप पुश्तैनी जमीन को बेच सकते हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक बिहार में पुश्तैनी जमीन को बेचने के लिए परिवारिक बंटवारा करना अनिवार्य हैं।
बता दें की राज्य में पहले बिना परिवारिक बंटवारे के जमीन बिकता था। जिसके कारण भविष्य में लड़ाई-झगड़े की स्थिति बनी रहती थी। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने नियम बनाया की पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए परिवारिक बंटवारा जरुरी हैं।
परिवारिक बंटवारा के बाद आपके हिस्से में जो जमीन आएगी उसे आप अपने नाम से जमाबंदी या रजिस्ट्री करा कर बेच सकते हैं। इससे भविष्य में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और भाई-भाई में कभी कोई लड़ाई-झगड़े की स्थिति भी उत्पन नहीं होगी।

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