बता दें की बिहार शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इससे शिक्षकों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी हैं। क्यों की पिछले 15 वर्षों से बिहार के शिक्षक और लाइब्रेरियन ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे।
बिहार में शिक्षकों का अब होगा तबादला, दिशा निर्देश जारी।
1 .जारी दिशा निर्देश के मुताबिक वे शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष जिनकी सेवा अवधि तीन वर्ष या उससे अधिक होगी, वो तबादले के लिए आवेदन दे सकेंगे।
2 .महिला और दिव्यांग जहां चाहे वहां के लिए एक बार आवेदन कर सकेंगे। वहीं पुरुषों को म्यूचुअल ट्रांसफर ही होगा।
3 .बिहार में जिन शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई की गयी हैं या जिन्हे निलंबित किया गया हैं वे आवेदन नहीं दे सकेंगे।
4 .आवेदन के दौरान संबंधित नियुक्ति प्राधिकार से निर्धारित प्रपत्र में NOC लेकर उसे वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
5 .आपको बता दें की जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच सक्षम स्तर से होकर सही पाई गई हो। वो ही आवेदन दे सकेंगे।
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