खबर के अनुसार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के पहले ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता हैं। इस टेस्ट के दौरान आवेदकों को वाहन चलाते हुए दो बार अंग्रेजी का आठ (8) बनाना होता है। इस दौरान जमीन पर पैर रखने पर फेल करार कर दिया जाता हैं और उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता हैं।
नए नियम के मुताबिक बिहार में ड्राइविंग टेस्ट देने के दौरान आठ (8) बनाते समय आवेदन दो बार पैर को नीचे रख सकते हैं। उन्हें अब फेल नहीं किया जायेगा। हालांकि दो बार से ज्यादा पैर रखने पर उन्हें फेल कर दिया जायेगा और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा।
मिली जानकारी के मुताबिक यह नया नियम सोमवार से राज्य के सभी जिलों में लागू कर दिया गया हैं। इस नियम के लागू होने से 80 फीसद तक आवेदकों के पास होने की उम्मीद जग गई हैं। इससे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना आसान हो गया हैं।
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